लखीमपुरखीरी, अक्टूबर 17 -- एक महिला की ईंट से कूचकर हत्या करने के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी महिला को दोषी करार दिया है। एडीजे शैलोज चन्द्रा ने आरोपी महिला को आजीवन कारावास समेत बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। एडीजीसी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि मैगलगंज थाना क्षेत्र के कैमता बनवारी गांव की रहने वाली गुड्डी देवी का पति परमानन्द गांव की ही द्रोपदी को अपने साथ ले गया था। उसके बाद पंचायत फैसला हुआ और उसमें तय हुआ कि अब परमानन्द द्रोपदी से कोई वास्ता नहीं रखेंगे और नही द्रोपदी गुड्डी देवी और परमानन्द के घर जाएगी। इस पंचायत फैसले के कुछ दिन बाद 11 सितम्बर 2011 को दोपहर करीब 11 बजे द्रोपदी गुड्डी देवी के घर गयी। द्रोपदी के आने पर गुड्डी देवी उससे विवाद करने लगी और द्रोपदी के सिर पर ईंटे से वार कर दिया। जिससे द्रोपदी की ...