भागलपुर, मई 24 -- भागलपुर, वरीय संवाददाता लोदीपुर थाना क्षेत्र में 14 साल पहले नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने अलग अलग धाराओं में पांच अभियुक्तों को सजा सुनाई। शुक्रवार को एडीजे-प्रथम की अदालत ने कांड के अभियुक्तों में विनय यादव को नाबालिग के साथ दुष्कर्म का दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई। उसपर कोर्ट ने 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर उसे अतिरिक्त सजा काटनी होगी। उसके अलावा जिन अभियुक्तों को सजा सुनाई गई उनमें गोपाल यादव, जलास यादव, सिपाही यादव और अनोखा देवी शामिल हैं। इन चारों अभियुक्तों को नाबालिग के अपहरण का दोषी मानते हुए कोर्ट ने सात-सात साल की सजा सुनाई है और उन सभी पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर उन्हें अतिरिक्त सजा काटन...