नई दिल्ली, अगस्त 3 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। तीस हजारी अदालत ने 14 वर्षीय नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी सूरज शर्मा को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बबीता पुनिया की अदालत ने सजा सुनाते हुए कहा कि दोषी ने पीड़िता के साथ गंभीर यौन उत्पीड़न किया। सजा के जरिये समाज में कड़ा संदेश जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि अपराध के समय पीड़िता की उम्र लगभग 14 वर्ष नौ महीने थी। दोषी के आचरण के कारण उसे मानसिक पीड़ा अवश्य हुई होगी। हालांकि पीड़िता के दर्द की भरपाई आर्थिक रूप से नहीं की जा सकती, लेकिन कम से कम उसे कुछ सांत्वना मिलेगी। अदालत ने पीड़िता को साढ़े 13 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया। बता दें कि अदालत ने आरोपी सूरज को पाक्सो अधिनियम की धारा छह के त...