रांची, फरवरी 19 -- रांची, विशेष संवाददाता। नेतरहाट आवासीय विद्यालय की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने 11 दिसंबर 2025 के पूर्व आदेश के आलोक में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्कूल प्रबंधन समिति को आगामी 14 मार्च को अनिवार्य रूप से बैठक करने और इसमें सभी सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। साथ ही, बैठक में लिए गए निर्णयों से अदालत को शीघ्र अवगत कराने का भी निर्देश दिया गया है। इस मामले को लेकर प्रार्थी ने पूर्व में सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसलपी) दायर की थी। शीर्ष अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट को छह महीने के भीतर सुनवाई पूरी कर आदेश पारित करने का निर्देश दिया था। इसी निर्देश के आल...