शाहजहांपुर, नवम्बर 22 -- 13 साल पुराने बहुचर्चित भांभी गांव के हत्या कांड में न्यायालय ने शुक्रवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या प्रथम आशीष वर्मा की अदालत ने हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास और 75 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं इसी प्रकरण में दूसरी ओर से दर्ज मुकदमे में तीन अभियुक्तों को पांच-पांच वर्ष की सजा और 37-37 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। मामला थाना बंडा क्षेत्र के ग्राम भांभी का है। वादी प्रमोद सिंह पुत्र काबिल सिंह निवासी भांभी ने 24 मार्च 2012 को थाना बंडा में तहरीर दी थी कि गांव के बृजेश सक्सेना, श्याम सिंह, वरुण सिंह और अवधेश सक्सेना उससे व उसके परिवार से पुरानी रंजिश रखते हैं और आए दिन धमकाते रहे हैं। तहरीर के अनुसार घटना वाले दिन शाम छह बजे वह अपने भाई जितेंद्र सिंह के ...