अलीगढ़, जून 10 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। अतरौली थाना क्षेत्र में 13 साल पहले युवक पर जानलेवा हमले के मामले में एडीजे छह नवल किशोर सिंह की अदालत ने दोषी को सात साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एडीजीसी जेपी राजपूत ने बताया कि अतरौली क्षेत्र के गांव वैमवीरपुर निवासी जितेंद्र सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि घटना छह मई 2012 को शाम सात बजे की है। उनके भाई भूरा अपने खेत से लौट रहे थे, तभी रास्ते में पहले से घात लगाकर बैठे हमलावरों ने गालीगलौज शुरू कर दी। मना करने पर गांव निवासी मोनू ने भूरा को गोली मार दी। उन्हें गंभीर हालत में जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चला। पुलिस ने मोनू के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर अदालत ने मोनू को दोषी करार देते हु...