नई दिल्ली, जनवरी 29 -- विशेष पॉक्सो जज/अपर जिला जज/एफटीएससी चंद्रमणि राय की अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म में मुंहबोले पिता को दोषी करार देकर 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान के अनुसार, तीन मार्च 2021 को कनखल क्षेत्र में रह रही एक महिला ने अपनी 13 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। उसने पुलिस को बताया कि चार वर्ष पूर्व उसके पति की मौत हो गई थी। इसके बाद वह अपने तीन बच्चों के साथ आरोपी के संग में रह रही थी। आरोप लगाया था कि इस बीच आरोपी उसे और उसके तीनों बच्चों को अपने साथ पंजाब ले गया था। जहां आरोपी ने उसकी 13 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म किया। कुछ दिन बाद सभी हरि...