शाहजहांपुर, मार्च 10 -- होली का त्योहार जनपद में 14 मार्च को मनाया जाएगा। जिसके परिप्रेक्ष्य में शांति व्यवस्था सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम की धारा-59 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए डीएम धर्मेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी 13 मार्च की सुबह से 14 मार्च की रात्रि तक जिले की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, मॉडल शॉप, भाग, फुटकर दुकानें पूर्णत: बन्द रहेगीं। उन्होंने कहा कि उक्त बन्दी के लिए अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा। डीएम ने उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने को एसपी को अपने स्तर से आवश्यक निर्देश समस्त प्रभारी निरीक्षकों एवं थानाध्यक्षों को जारी करने का कहा गया है।
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