अल्मोड़ा, मार्च 10 -- भिकियासैंण। सिविल जज जूडि भिकियासैंण शालिनी दादर ने शराब तस्करी के मामले में फैसला सुनाया है। अदालत ने रामपुर यूपी निवासी दो अभियुक्तों को एक-एक साल सश्रम कारावास और 172569 रुपये का अर्थदंड लगाया है। अभियोजन अधिकारी अतुल कुमार ने बताया कि मामला नवंबर 2019 का है। एसआई विनोद घई के नेतृत्व में टीम ने चेकिंग अभियान चलाया था। मोहान बैरियर के पास टीम को रामनगर की ओर से एक कार आती दिखाई दी। कार में वसी खान और कासिम निवासी टांडा बादली, रामपुर यूपी सवार थे। तलाशी लेने पर कार की डिग्गी से 13 पेटी शराब बरामद हुई। आठ पेटी में 96 बोतल और पांच पेटियों में 240 क्वारटर रखे हुए थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया। अगस्त 2020 में न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया गया। जिरह के बाद सिविल जज जूडि भिकियासैंण ...