संतकबीरनगर, दिसम्बर 1 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में आगामी 13 दिसम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जनपद न्यायाधीश मोहन लाल विश्वकर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में किसी भी न्यायालय अथवा विभागीय मामलों को सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित कराया जा सकता है। लोक अदालत में पक्षकार स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में सुलह योग्य फौजदारी मामले, दिवानी वाद, भरण पोषण वाद, मोटर अधिनियम वाद, स्टांप वाद/पंजीयन वाद, चकबंदी वाद, श्रम वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, किराएदारी वाद निस्तारित होंगे। वहीं चेक बाउंस से संबंधित मामले, बैंक लोन मामले, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र से संबंधित मामले, कराधान प्रकरण, बिजली चोरी से संबंधित शमनीय वाद, वन अधिनियम के मामले...