धनबाद, जुलाई 27 -- नीरज हत्याकांड धनबाद, प्रतिनिधि नीरज हत्याकांड में शनिवार को यूपी निवासी सागर सिंह उर्फ शिबू सिंह उर्फ विजय की ओर से उच्च न्यायालय के अधिवक्ता कौशिक सरखेल ने बहस की। जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में बहस करते हुए अधिवक्ता कौशिक ने कहा कि सागर सिंह के विरुद्ध सह अभियुक्त के स्वीकारोक्ति बयान के अलावा कोई साक्ष्य नहीं है, जिसका कानून की नजरों में कोई महत्व नहीं होता। 13 गवाहों का बयान अभियोजन ने सागर सिंह की अनुपस्थिति में कराया है, जिसका भी कोई कानूनी महत्व नहीं है। अदालत में किसी गवाह ने शूटर के रूप में सागर की पहचान नहीं की है। वहीं पहचान परेड के मुद्दे पर अधिवक्ता ने कहा कि आरोपियों की पहचान 75 दिनों के बाद कराई गई, उनकी तस्वीर अखबारों में छप गई थी। इसलिए पहचान परेड का कोई महत्व नहीं है। अदालत ...