मुंगेर, सितम्बर 19 -- मुंगेर, एक संवाददाता। विशेष न्यायाधीश (उत्पाद द्वितीय) नितेश कुमार की अदालत ने मुफस्सिल थाना कांड संख्या- 125/22 में पहाड़ी मंडल (पिता स्व. दीवाली संडन, साकिन- मनियारचक खड़वा वार्ड संख्या-2, थाना मुफसिल, जिला मुंगेर) को दोषी करार दिया है। इस मामले में अब सजा के बिंदु पर विचार एवं सजा का निर्धारण आगामी 24 सितंबर को होगा। इसकी सूचना देते हुए विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) पीयूष कुमार ने बताया कि, मामला 9 अप्रैल 2022 की सुबह का है, जब मुफसिल पुलिस ने गुप्त सूचना पर बांक काली मंदिर के पास बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के एक टेम्पू को रोका। चालक भागने का प्रयास करते हुए पकड़ा गया और उसकी पहचान पहाड़ी मंडल के रूप में हुई। तलाशी में टेम्पू से 1220 बोतल (प्रति बोतल 300 एमएल) लैला कंट्री लिकर, कुल 366 लीटर, बरामद किया गया था। इस मामले मे...