फतेहपुर, जनवरी 19 -- फतेहपुर। मारपीट के एक मामले में सोमवार को 12 साल बाद फैसला सुनाया गया है। अपर जिला एवं संत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक रामकिशोर तृतीय की अदालत ने दोषी सगे भाइयों समेत तीन को दो-दो साल की सजा और साढे दस हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। अर्थदंड की रकम प्रतिकर के रूप में घायलों को दी जाएगी। शासकीय अधिवक्ता कल्पना पांडेय ने बताया कि सुल्तानपुर घोष थाने के सोनावर देई गांव निवासी लल्लू और राजेश के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। 25 मई 2013 की सुबह लल्लू सिंह व उनका बेटा नीरज विवादित जमीन पर नींव खोद रहे थे। तभी सगे भाई राजेश कुमार व सर्वेश कुमार व राजेश की पत्नी ने एक रायहोकर बाप बेटे पर लाठी डंडा से हमला बोल दिया। जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। लल्लू ने तीनों के खिलाफ मारपीट व प्राणघातक हमले का केस द...