बांदा, नवम्बर 26 -- बांदा। संवाददाता बबेरू थाना क्षेत्र के साथी गांव में 12 साल पहले हुई हत्या की वारदात में बुधवार अदालत ने दोषी रामदत्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 11 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोंका। अभियोजन के मुताबिक दोषी रामदत्त इन दिनों जमानत पर था। सजा सुनाने के बाद उसे पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। 12 साल पहले हुई हत्या की इस वारदात में दोषी रामदत्त ने की तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के समय रामकिशोर शौच के लिए जा रहा था।

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