बांका, नवम्बर 3 -- बांका। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 के अवसर पर निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार यह सुनिश्चित किया गया है कि मतदाता सूची में नामांकित प्रत्येक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग सुगमता से कर सके। निर्वाचन आयोग द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि मतदान के समय मतदाता पहचान पत्र (EPIC) के अतिरिक्त, मतदाता अपनी पहचान के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित 12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों में से किसी एक का उपयोग कर सकते हैं जिसमें 1. आधार कार्ड 2. मनरेगा जॉब कार्ड 3. बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक 4. श्रम मंत्रालय/आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड 5. ड्राइविंग लाइसेंस 6. पैन कार्ड 7. NPR के तहत RGI द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड 8. भारतीय पासपोर्ट 9. फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज़ 10. केंद्रीय/राज्य सरक...
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