आगरा, मई 5 -- घर में घुस मारपीट, बलवा समेत अन्य में आरोपित लक्ष्मण सिंह और उसके पुत्रगण को अदालत ने छह माह की परिवीक्षा (नेक चाल चलनी) पर रिहा करने के आदेश दिए। वादी सुरेश निवासी अजीजपुर का आरोप था कि 26 जून 2012 की शाम आरोपियों ने उसके घर में घुसकर मारपीट की। घटना में वादी, उसकी पत्नी सहित तीन लोग घायल हुए थे। तहरीर पर पुलिस ने एससी-एसटी एक्ट, मारपीट, बलवा आदि में मुकदमा दर्ज किया था। आरोपित की ओर से अधिवक्ता अशोक कुमार कुशवाह ने तर्क प्रस्तुत किए।
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