लखनऊ, जून 11 -- योगी कैबिनेट द्वारा बीते दिनों स्वीकृत उत्तर प्रदेश ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट एवं होमस्टे नीति-2025 को पर्यटन विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। यह नीति जारी करने की तिथि से ही प्रभावी होगी। इसके लागू होने के बाद प्रदेश के सभी होमस्टे (बीएण्डबी) रूरल होमस्टे इकाइयों के स्वामियों को इस नीति के तहत पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। पंजीयन प्रक्रिया को पूर्ण किये जाने हेतु 01 वर्ष का समय प्रदान किया जाएगा। इसके उपरान्त पंजीकरण प्रमाण पत्र के अभाव में संचालन की अनुमति नहीं होगी। इस नीति के तहत अनुदान की भी व्यवस्था की गई है। यह योजना प्रदेश के सम्पूर्ण ग्रामीण परिक्षेत्र में लागू होगी। यह जानकारी प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने मंगलवार को दी। उन्होंने बताया कि आवेदकों को इस योजना में पंजीकरण कराने के लिए अपना आवेदन पर्य...