नई दिल्ली, जून 22 -- नई दिल्ली, व.सं। शिक्षा निदेशालय ने 12 अतिथि शिक्षकों को नियमित नियुक्ति देने से मना कर दिया है। यह शिक्षक सरकारी स्कूलों में एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस काउंसलर के पद पर कार्यरत हैं। निदेशालय ने कहा कि डीएसएसएसबी चयन प्रक्रिया में योग्यता अंक में छूट नहीं दे सकता है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आदेश के अनुपालन में निदेशालय ने ये आदेश दिया है। इसमें निर्देश दिया गया था कि यदि नियमों के अंतर्गत संभव हो तो चयनित अंकों में छूट देकर ऐसे अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर विचार किया जाए, लेकिन निदेशालय ने स्पष्ट किया कि अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति केवल अस्थायी और दैनिक आधार पर होती है। वहीं, नियमित नियुक्तियों की प्रक्रिया पूरी तरह से डीएसएसएसबी के माध्यम से होती है। ऐसे में वह इसे नहीं कर सकता है।
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