बांदा, जून 3 -- बांदा। संवाददाता कक्षा 12 की छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म के दोषी को 20 साल सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। फैसला विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रदीप कुमार मिश्रा की अदालत ने सुनाया। अर्थदंड की अदायगी न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। संपूर्ण धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। बबेरू थानाक्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी किसान ने 17 नवंबर 2020 को केस दर्ज कराया था कि फतेहपुर में गाजीपुर थानाक्षेत्र के एक गांव में ब्याही बहन की 16 वर्षीय बेटी घर पर रहती थी। ननिहाल से पढ़ाई करती थी। कक्षा-12 की छात्रा थी। 16 नवंबर 2020 की दोपहर 12 बजे वह घर से समोसा लेने गई थी। भांजी को कोई अगवा कर ले गया है। विशेष लोक अभियोजक शिवपूजन सिंह पटेल ने बताया कि पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज कराया। तत्कालीन विवे...