बुलंदशहर, नवम्बर 14 -- 20 साल पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(गैंगस्टर एक्ट) चंद्रविजय श्रीनेत के न्यायालय ने कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव अकबरपुर और कमालपुर के जंगल में 119 गोवंशों की हत्या करने के मामले में फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने 25 अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। वाद विचारण के दौरान एक आरोपी की मौत हो चुकी है, जबकि चार आरोपियों की पत्रावली पृथक हो चुकी है। आगामी 17 नवंबर को सभी अभियुक्तों को सजा सुनाई जाएगी। शुक्रवार को विशेष लोक अभियोजक योगेश कुमार ने बताया कि दो मई 2005 को कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव अकबरपुर और कमालपुर के जंगल में 30 लोगों द्वारा गोकशी की घटना की गई थी। इसकी सूचना मिलने पर देहात पुलिस मौके पर पहुंची तो घटनास्थल पर बड़ी मात्रा में कटे हुए गांवशों का मांस, खाल और अवशेष पड़े हुए थे। पुलिस ट...