अररिया, मार्च 12 -- अररिया, विधि संवाददाता न्याय मंडल अररिया के एडीजे सह एक्साइज-01 कोर्ट के स्पेशल जज राजीव रंजन सिंह ने बिहार में प्रतिबंधित 117 लीटर कोडिंयुक्त कफ सिरप बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर आरोपी को पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों को कारावास की सजा के अलावे तीन लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं, जुर्माने की राशि जमा नहीं होने पर आरोपी को अलग से एक साल की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। यह सजा अररिया थाना कांड संख्या 1051/2021 सुनायी गयी है। सजा पाने वाला जिले के अररिया थाना क्षेत्र के सिसौना वार्ड पांच के रहनेवाले एहसान उर्फ तन्नु पिता स्व. जब्बार हैं। यह जानकारी सरकार की ओर से एक्साइज एक्ट के स्पेशल पीपी संजय मिश्रा एवं उत्पाद के अधिकृत अधिवक्ता चंदन कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से दी है।
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