नई दिल्ली, अगस्त 12 -- पंजाब सरकार ने 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर व लाइब्रेरियन भर्ती रद्द करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत से गुहार लगाई है कि वह अपने 14 जुलाई के आदेश में संशोधन करे। सुप्रीम कोर्ट ने 14 जुलाई 2025 को पंजाब सरकार की ओर से की गई 1,158 असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन की भर्ती को रद्द कर दिया था। अदालत का कहना था कि इस भर्ती में संवैधानिक नियमों और यूजीसी की गाइडलाइंस का उल्लंघन हुआ है। राज्य के सरकारी कॉलेजों में साल 2021 में ये भर्तियां की गई थीं। पंजाब सरकार ने याचिका में सरकार ने अनुरोध किया है कि नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक इन असिस्टेंट प्रोफेसरों की सेवाएं अस्थायी रूप से जारी रखने की इजाजत दी जाए। शिक्षामंत्री हरजोत सिंह बैंस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉ...