चेन्नई, जनवरी 30 -- बेंगलुरु की एक विशेष सीबीआई अदालत ने बुधवार को तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जे. जयललिता की जब्त संपत्तियों को तमिलनाडु सरकार को ट्रांसफर करने का आदेश दिया। ये संपत्तियां 2004 के आय से अधिक संपत्ति के मामले में जब्त की गई थीं। इन संपत्तियों का कुल मूल्य कई सौ करोड़ रुपये है। इनमें चेन्नई स्थित पोएस गार्डन आवास, बैंक डिपॉजिट, 700 किलो चांदी के आभूषण, सोना, हीरा, मोती और अन्य कीमती रत्नों से बने गहने, 11,000 से अधिक साड़ियां, 44 एयर कंडीशनर, 750 सजावटी चप्पल और कई अन्य वस्तुएं शामिल हैं। बता दें कि जयललिता को आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में दोषी ठहराया गया था। 36वें अतिरिक्त सिटी सिविल सेशन कोर्ट के न्यायाधीश एच ए मोहन ने आदेश दिया कि संपत्तियों का हस्तांतरण 14 या 15 फरवरी तक पूरा कर लिया जाए। यह फैसला 13 जनवरी को कर...