रांची, दिसम्बर 3 -- रांची, संवाददाता। सीआईडी मामले के विशेष न्यायाधीश कुलदीप की अदालत ने लगभग 110 करोड़ रुपए के कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार कुशल बनर्जी को जमानत देने से इनकार किया है। उसकी ओर से दाखिल जमानत याचिका सुनवाई के पश्चात खारिज कर दी। आरोपी 4 अक्तूबर 2025 से न्यायिक हिरासत में है और उस पर झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड (जेयूयूएनएल) के करीब 40.50 करोड़ रुपये फर्जी आरटीजीएस और जाली एफडी रसीद के माध्यम से गबन करने के आरोप हैं। अभियोजन के अनुसार, आरोपी और उसके साथियों ने केंद्रीय बैंक, हिनू शाखा के एक कर्मचारी की मिलीभगत से फर्जी बैंक खाता खोलकर सरकारी विभागों के करोड़ों रुपए विभिन्न खातों में ट्रांसफर किया। इनमें जेएसईईएमटी, जेयूयूएनएल और पर्यटन विभाग की राशि शामिल हैं। अभियोजन ने आरोप लगाया कि कुशल बनर्जी एक संगठित आपर...
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