मुजफ्फरपुर, जून 14 -- मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। मोतीपुर थाना के महमदपुर बल्मी चौक के निकट एनएच-28 से तीन वर्ष पहले 11 लाख 47 हजार 500 के नकली भारतीय नोट के साथ गिरफ्तार चार तस्करों को कोर्ट ने शुक्रवार को दोषी करार दिया है। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-तृतीय नमिता सिंह ने चारों को दोषी करार दिया। सजा के बिंदू पर 25 जून को फैसला होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक कृष्णदेव साह ने सात गवाहों को पेश किया। तस्करों में सारण जिला के कोपा थाना के चौखड़ा गांव के नीरज सिंह, अमनौर थाना के मदरौली गांव के राजू सिंह, फिरोजपुर गांव के आलोक कुमार और सरैया थाना के बखरा गांव के मो. असलम शामिल हैं। एनएच पर घेराबंदी में पकड़े गए थे तस्कर मोतीपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष मुकेश कुमार ने 17 जनवरी 2022 को एफआईआर कर...