मुजफ्फरपुर, जून 26 -- मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। मोतीपुर के एनएच-28 से तीन साल पहले 11 लाख 47 हजार 500 रुपये के नकली भारतीय नोट के साथ गिरफ्तार चार तस्करों को बुधवार को पांच-पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई। सजा पाने वालों में सारण जिले के कोपा थाना के चौखड़ा गांव के नीरज सिंह, अमनौर थाना के मदरौली गांव के राजू सिंह, फिरोजपुर गांव के आलोक कुमार और सरैया थाना के बखरा गांव के मो. असलम शामिल हैं। चारों को 35-35 हजार रुपया जुर्माना भी देना होगा। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-तृतीय नमिता सिंह ने चारों को सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक कृष्णदेव साह ने सात गवाहों को पेश किया। उन्होंने बताया कि पिछले पांच वर्षों में यह पहली बार है जब नकली नोट के तस्करों को सजा हुई है। मोतीपुर में एनएच पर घ...