मुजफ्फरपुर, दिसम्बर 18 -- मुजफ्फरपुर, वसं : बिजली विभाग में रोकड़पाल की मनमानी से एक प्रधान लिपिक के रिटायरमेंट का पैसा 11 साल तक अटका रह गया। उस रोकड़पाल के चलते नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एनबीपीडीसीएल) को हर्जाने के तौर पर 1,19,017 रुपये की हानि उठानी पड़ी। सरकार के आदेश पर अब उस आरोपी रोकड़पाल शशि किशोर श्रीवास्तव के वेतन से हर्जाने की 20 राशि यानी 23,803.40 रुपये वसूले जाएंगे। हालांकि यह मामला विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, सिवान से जुड़ा है। कार्यपालक अभियंता विजय कुमार ने कहा कि आरोपी रोकड़पाल अभी विद्युत आपूर्ति प्रमंडल मुजफ्फरपुर (शहरी-2) में पदस्थापित है। इससे पहले वह शहरी-1 में था। बता दें कि विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, सिवान से सेवानिवृत्त प्रधान लिपिक पशुपति प्रसाद सिंह को सामूहिक बचत योजना के तहत देय राशि 1,07,030 रु...