औरैया, दिसम्बर 2 -- औरैया, संवाददाता। थाना बिधूना क्षेत्र के ग्राम इंदपामऊ में 11 वर्ष पहले तिलोत्सव कार्यक्रम के दौरान हुई हर्ष फायरिंग से किशोरी की मौत के मामले में अदालत ने मंगलवार को अहम फैसला सुनाया। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पारुल जैन ने घटना के दो दोषी दीप चंद्र और नाजिर को 10-10 वर्ष के साधारण कारावास तथा 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अदालत ने अर्थदंड की राशि में से 10 हजार रुपये मृतका के भाई वादी तेज सिंह को देने का आदेश भी दिया। फैसला सुनाए जाने के बाद दोनों दोषियों को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी चंद्रभूषण तिवारी ने बताया कि ग्राम पूर्वा जोरन थाना दिबियापुर निवासी तेज सिंह ने 8 मई 2014 को थाना बिधूना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनकी मौसी के लड़के का त...