नई दिल्ली, जुलाई 11 -- लु​​​धियाना के किला रायपुर में होने वाली मशहूर बैल गाड़ियों की दौड़ 11 साल बाद फिर होगी। पंजाब विधानसभा में आज पंजाब पशु क्रूरता रोकथाम (पंजाब संशोधन) अधिनियम-2025 सर्वसम्मति से पास हो गया। पशुपालन मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने बिल को पेश करते हुए सदन को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में बैलगाड़ी दौड़ पर पाबंदी लगा दी गई थी। इसके बाद 2017 में तमिलनाडु सरकार ने अपने यहां होने वाली बैलगाड़ी दौड़ जिसे जल्लीकट्टू भी कहा जाता है, को लेकर कानून में संशोधन किया। इसके उपरांत महाराष्ट्र सरकार ने भी अपने यहां संशोधन किया। 2019 में कांग्रेस सरकार ने मिनी ओलिम्पिक कहे जाने वाले किला रायपुर के बैलगाड़ी दौड़ को लेकर कानून संशोधन करके राष्ट्रपति को भेज दिया था। सदन में मंत्री ने बताया कि राष्ट्रपति ने तकरीबन साढ़े पांच साल बाद ...