नई दिल्ली, नवम्बर 30 -- बिहार के भभुआ में जिला पॉस्को अधिनियम के विशेष न्यायाधीश सह एडीजे छह प्रमोद कुमार पांडेय की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले के एक आरोपी को दोषी पाते हुए 15 वर्ष और मारपीट में तीन आरोपियों को तीन-तीन वर्ष कैद की सजा सुनायी। दुष्कर्म मामले में सजा पानेवाला रामगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी को 15 वर्षों के सश्रम कारावास एवं 51 हजार रुपए अर्थदंड और इसकी राशि नहीं देने पर 7 माह 7 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी। पीड़िता के परिजनों के विरोध करने पर मारपीट कर जख्मी करने के आरोपितों को तीन-तीन वर्ष कैद और 18000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई। पाक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक शशि भूषण पांडेय ने बताया कि घटना 28 अप्रैल 2016 की शाम 7:00 बजे की है। ग्यारह वर्षीया बच्ची चापाकल से पानी लाने गई थी। उसी समय अभियुक्त दालमो...