गोपालगंज, अक्टूबर 7 -- मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध नहीं रहने पर करना है वैकल्पिक दस्तावेजों का प्रयोग आयोग द्वारा निर्धारित वैकल्पिक दस्तावेज व मतदाता पर्ची के साथ वोट दे सकेंगे वोटर गोपालगंज, हिन्दुस्तान संवाददाता। वैसे मतदाता जिनके पास भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र नहीं है वे 11 प्रकार के वैकल्पिक दस्तावेजों का प्रयोग कर मतदान कर सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची जारी की है। जिसमें पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य व केन्द्र सरकार , अंडरटेकिंग, लोक उपक्रम व स्थानीय निकाय द्वारा निर्गत फोटो पहचान पत्र, बैंक व डाकघर का फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत निर्गत स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय द्वारा निर्गत स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन कागजात, सांसद, वि...
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