बुलंदशहर, मार्च 21 -- जिले में आज से ठीक 11 दिन बाद 10 से 25 हजार रुपये के गैर न्यायिक स्टांप अमान्य हो जाएंगे। 11 मार्च से पहले खरीदे स्टांप 31 मार्च तक ही प्रयोग या फिर वापस किए जा सकेंगे। सहायक महानिरीक्षक निबंधक ने कहा कि वर्तमान में कोषागार में करीब 38.83 करोड़ के स्टांप मौजूद हैं। जिनका प्रयोग अंतिम तिथि तक ही किया जा सकेगा। इसके बाद यह पूरी तरह से प्रतिबंधित होंगे। उन्होने बताया कि शासनस्तर से स्पष्ट कहा गया है कि 11 मार्च से 10 हजार से 25 हजार रुपये मूल्य वर्ग तक के गैर न्यायिक स्टांप पत्र स्टांप शुल्क भुगतान के लिए विधिमान्य नहीं माने जाएंगे। विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया है कि 11 मार्च 2025 ने से पूर्व खरीदे यह गैर न्यायिक भौतिक नस्टांप पत्र 31 मार्च तक ही उपयोग का अथवा वापस किए जा सकते हैं। सहायक महानिरीक्षक निबं...