रांची, अगस्त 25 -- रांची, विशेष संवाददाता। कंडम 108 एंबुलेंस का मरीजों के लिए इस्तेमाल किए जाने पर झारखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले की सुनवाई 27 अगस्त को होगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, फिलहाल राज्य की सड़कों पर 436 एंबुलेंस ही दौड़ रही हैं। इनमें से ज्यादातर एंबुलेंस कंडम हो चुकी हैं और एमवीआई रूल्स का उल्लंघन करते हुए चलायी जा रही हैं। इनमें से 337 एंबुलेंस वर्ष 2015-16 में खरीदी गयी थीं, जो अब तक चार से पांच लाख किमी से ज्यादा चल चुकी हैं। सेवा की शुरुआत में दावा किया गया था कि बड़ी संख्या में एंबुलेंस एडवांस लाइफ सपोर्ट (एएलएस) से लैस होगी, जो रोड साइड एक्सीडेंट और गंभीर मरीजों को गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंच...
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