फिरोजाबाद, नवम्बर 4 -- फिरोजाबाद। सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगम फिरोजाबाद के 103 ट्यूबवैल आपरेटरों की सेवाओं को समाप्त किए जाने के मामले को लेकर दायर नगर निगम की याचिका को खारिज कर दिया। इन ट्यूबवैल आपरेटरों की सेवाओं को समाप्त करने को लेकर आरोप था कि मनमाने तरीके से इनको हटाया गया है। ट्यूबवैल आपरेटर जो तत्कालीन नगर पालिका फिरोजाबाद में कार्यरत थे उनको हटाने के बाद मामले को श्रम न्यायालय में ले जाया गया था और इस मामले में श्रमिकों के पक्ष में निर्णय हुआ था। ट्यूबवैल आपरेटरों के खिलाफ दायर याचिका के खारिज होने पर तत्कालीन ट्यूबवैल आपरेटरों और उनके परिजनों के चेहरों पर खुशी देखी गई। मामला वर्ष 2011 से जुड़ा है। नगर पालिका परिषद फिरोजाबाद में शासन द्वारा ग्रांट खत्म कर दिए जाने पर 103 पंप ऑपरेटरों की छुट्टी कर दी गई थी। इस पर पंप ऑपरेटर फिरोजाब...