लखनऊ, अगस्त 19 -- हाईकोर्ट ने पूछा, क्यों न आपके विरुद्ध कार्रवाई हो कोर्ट के आदेश के बाद भी वकील कैसे कर रहे हड़ताल लखनऊ, विधि संवाददाता हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि मूल मुकदमा जो अयोध्या जनपद के रुदौली तहसील में लंबित है, उसमें 12 मार्च 2024 से 18 जुलाई 2025 के बीच 102 तारीखें पड़ीं। इस दौरान उनमें से 68 तारीखों पर सिर्फ इसलिए कोई सुनवाई नहीं हो सकी क्योंकि तहसील बार एसोसिएशन की ओर से कार्य से विरत रहने का प्रस्ताव था। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और यह हाईकोर्ट कई बार आदेश दे चुका है कि वकीलों को हड़ताल पर जाने का कोई अधिकार नहीं है। इन आदेशों की अवहेलना कर के हड़ताल की गई है। लिहाजा रुदौली बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महासचिव कारण बताएं कि उनके खिलाफ क्यों न उचित कार्रवाई की जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति आलोक मा...