नई दिल्ली, अगस्त 1 -- ओडिशा हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए एक 101 वर्षीय शख्स को सैनिक सम्मान पेंशन देने का आदेश दिया है। उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई के दौरान कहा है कि सरकार का यह दावा कि उसने अपनी उम्र 10 साल बढ़ाने के लिए मतदाता सूची में हेराफेरी की थी, महज एक पूर्वधारणा है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि देश को गुलामी से निकालकर स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले सेनानियों का सम्मान किया जाना चाहिए। जस्टिस शशिकांत मिश्रा ने कहा कि सरकार ने तर्क दिया था कि ब्रह्मानंद जेना नाम के शख्स ने इस योजना के तहत पेंशन का लाभ उठाने के लिए मतदाता सूची में अपनी उम्र 10 साल बढ़ा ली थी। हालांकि कोर्ट ने कहा कि तर्क को सही साबित करने के लिए सरकार कोर्ट के सामने "कागज का एक टुकड़ा भी" पेश नहीं कर पाई। गौरतलब है कि नयागढ़ जिले के जेना ने 1942 क...
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