किशनगंज, फरवरी 19 -- ठाकुरगंज, निज संवाददाता। प्रखंड क्षेत्र के सभी विद्युत उपभोक्ताओं को विभाग की ओर से सूचित किया गया है कि जिन उपभोक्ताओं पर 1000 रुपया या उससे अधिक की बकाया राशि लंबित है, वे निर्धारित समय-सीमा 15 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से अपना बकाया भुगतान कर दें। इस संबंध में बिजली विभाग के कनीय अभियंता देवेंद्र प्रसाद ने स्पष्ट किया है कि तय तिथि तक भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं का विद्युत संयोजन बिना किसी पूर्व सूचना के विच्छेद कर दिया जाएगा। कनीय अभियंता प्रसाद ने बताया कि कनेक्शन कटने के बाद पुन: विद्युत आपूर्ति बहाल कराने के लिए उपभोक्ताओं को निर्धारित शुल्क, दंड और अन्य देयताओं का भुगतान करना होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित उपभोक्ता की स्वयं की होगी। यह कार्रवाई विद्युत अधिनियम और संबंधित नियमों के प्रावधानों के तहत ...