सहारनपुर, नवम्बर 18 -- नगर निगम ने प्राइवेट स्कूल-कॉलेजों को नोटिस भेजकर लाइसेंस शुल्क जमा कराने को कहा है। एक सौ से ज्यादा स्कूलों को नोटिस भेजे जा चुके हैं और बाकि को नोटिस भेजे जा रहे हैं। प्राइवेट प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूलों के लिए पांच हजार तथा इण्टर मीडिएट व कान्वेंट स्कूलों के लिए दस हजार रुपये वार्षिक लाइसेंस शुल्क रखा गया है। कर अधीक्षक सुधीर शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किये गए गजट के अनुसार उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 541 के प्रावधानों के अंतर्गत नगर निगम द्वारा निगम सीमा में चल रहे विभिन्न प्रकार के व्यवसायों से शुल्क लिए जाने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि नगरायुक्त शिपू गिरि के निर्देश पर इस मद में नगर निगम सीमा में चल रहे सभी प्राइवेट व कान्वेंट स्कूलों को नोटिस भेजे गए है। कर अधीक्षक ने ब...