विशेष संवाददाता, जुलाई 5 -- उत्तर प्रदेश में 100 वर्गमीटर में मकान बनाने वालों को भले ही नक्शा पास कराने की छूट मिल गयी है लेकिन उन्हें इसका आनलाइन पंजीकरण कराना होगा। एक रुपया टोकन मनी भी जमा करनी होगी। उन्हें स्वप्रमाणित करना होगा कि उनका मकान बिल्डिंग बायलाज के मानक के अनुसार ही बन रहा है। नए बिल्डिंग बायलाज में 100 वर्ग मीटर के प्लाट पर बनने वाले मकान और 30 वर्ग मीटर के भूखण्ड पर बनने वाली दुकान को सबसे कम जोखिम में रखा गया है। इनके निर्माण के लिए कोई लाइसेंस और नक्शे की जरूरत नहीं होगी। लेकिन इनके निर्माण में भवन उपविधि के सभी प्रावधानों का पालन करना होगा। यह भी पढ़ें- यूपी की बहुमंजिला इमारतों का हर 10 साल में सेफ्टी ऑडिट, योगी सरकार ने बनाया नियम इसके मालिक को एक रुपए की टोकन मनी जमाकर आन लाइन पंजीकरण कराना होगा। भूमि के अपने स्वाम...
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