लखनऊ, जुलाई 4 -- नक्शा नहीं पास कराना होगा लेकिन आनलाइन कराना होगा पंजीकरण खुद प्रमाणित करना होगा कि उनका निर्माण भवन उपविधि के अनुसार है लखनऊ, प्रमुख संवाददाता प्रदेश में 100 वर्गमीटर में मकान बनाने वालों को भले ही नक्शा पास कराने की छूट मिल गयी है लेकिन उन्हें इसका आनलाइन पंजीकरण कराना होगा। एक रुपया टोकन मनी भी जमा करनी होगी। उन्हें स्वप्रमाणित करना होगा कि उनका मकान बिल्डिंग बाईलाज के मानक के अनुसार ही बन रहा है। इसे भी उन्हें आनलाइन अपलोड करना होगा। नए बिल्डिंग बाइलाज में 100 वर्ग मीटर के प्लाट पर बनने वाले मकान व 30 वर्ग मीटर के भूखण्ड पर बनने वाली दुकान को सबसे कम जोखिम में रखा गया है। इनके निर्माण के लिए कोई लाइसेंस व नक्शे की जरूरत नहीं होगी। लेकिन इनके निर्माण में भवन उपविधि के सभी प्रावधानों का पालन करना होगा। इसके मालिक को एक ...