चंडीगढ़, अगस्त 1 -- बॉलीवुड अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। किसान आंदोलन में एक बुजुर्ग महिला पर पैसे लेकर विरोध-प्रदर्शन में शामिल होने के आरोप लगाने पर पीड़ित महिला महिंदर कौर ने कंगना के खिलाफ बठिंडा कोर्ट में मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। कंगना ने इस शिकायत को रद्द करने के लिए पंजाब एंव हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। जस्टिस त्रिभुवन दहिया की एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रथम दृष्टया कंगना रनौत के खिलाफ धारा 499 और 500 आईपीसी के तहत अभियोग बनता है और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी समन आदेश विधि सम्मत है। हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद अब साल 2021 से रुके हुए इस मामले का ट्रायल अब फिर से शुरू होगा। मामला बठिंडा जिला अद...