रांची, फरवरी 18 -- रांची। अपर न्यायायुक्त‑ कुलदीप की अदालत ने मारपीट व हत्या के प्रयास से जुड़े मामले में दो आरोपियों विकास पांडेय और राकेश पांडेय को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। मामला रातू थाना कांड संख्या 209/2024 से संबंधित था। प्राथमिकी के अनुसार, 18 जून 2024 को 100 रुपए के लेन-देन को लेकर विवाद हुआ। आरोपी ने घर में घुसकर लाठी-डंडा व लोहे की वस्तु से हमला किया और जान से मारने की धमकी दी। ट्रायल के दौरान अभियोजन की ओर से चार गवाह पेश किए गए। हालांकि, पीड़ित एवं सूचक यशवंत सिंह ने जिरह के दौरान कहा कि आरोपियों ने उस पर हमला नहीं किया, बल्कि धक्का-मुक्की में वह स्वयं गिर गया था। उसने यह भी बताया कि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो चुका है और वह मुकदमा आगे नहीं बढ़ाना चाहता।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्...