अलीगढ़, मार्च 17 -- 10 से 25 हजार के मैनुअल स्टाम्प 31 तक मार्च तक ही चलेंगे -शासन ने जारी की अधिसूचना, इस्तेमाल न होने की दशा में कोषागार में होंगे वापिस अलीगढ़। वरिष्ठ संवाददाता। 10 से 25 हजार रूपए मूल्य के मैनुअल स्टाम्प अब 31 मार्च तक ही मान्य होंगे। इसके बाद यह रद्दी हो जाएंगे। इस्तेमाल नहीं होने की दशा में इस कीमत के स्टाम्प कोषागार में वापिस भी कराए जा सकते हैं। वरिष्ठ कोषाधिकारी योगेश कुमार ने बताया कि यूपी स्टाम्प एवं रजिस्टेशन अनुभाग लखनऊ ने बीते दिनों यूपी स्टाम्प (91वाँ संशोधन) नियमावली, 2025 प्रकाशित की जा चुकी है। अधिसूचना के अनुसार 10 हजार से 25 हजार रुपए मूल्य-वर्ग तक के मैनुअल स्टाम्प विधिमान्य नहीं माने जायेगे। इन स्टाम्प पत्रों का प्रयोग और वापसी 31 मार्च तक विधिमान्य रहेगी।

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