कानपुर, दिसम्बर 5 -- कानपुर, प्रमुख संवाददाता। हादसे में पशु चिकित्साधिकारी की मौत के मामले में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण दक्षिणी के पीठासीन अधिकारी संजय कुमार वर्मा ने पत्नी प्रीति, बेटे और ससुर को 1.18 करोड़ रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। कोर्ट में करीब 10 साल चली इस लड़ाई को जीतना उसके लिए आसान नहीं था। लेकिन उन्होंने अपना और बेटे का भविष्य सुरक्षित करने के लिए वर्तमान के संघर्षों को कभी हावी नहीं होने दिया। कभी डेढ़ साल के बेटे को लेकर उन्नाव नौकरी करने जातीं तो कभी कोर्ट में पैरवी। नतीजतन बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति देने के आदेश हुए हैं। पीठासीन अधिकारी ने यह भी आदेश दिया है कि यदि बीमा कंपनी समय पर धनराशि की अदायगी नहीं करती है तो अधिकरण के माध्यम से प्रीति धनराशि की वसूली कर सकेंगी। यशोदा नगर निवासी डॉ. आलोक श्रीवास्तव 10 फर...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.