बदायूं, जून 4 -- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फराह मतलूब ने 10 दस साल पुराने हत्या के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। एडीजीसी संजीव कुमार गुप्ता के मुताबिक अलापुर थाना क्षेत्र के गांव बसियाना निवासी प्रकाश ने 31 दिसंबर 2015 को मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि गांव के ही नरेंद्र सिंह पुत्र सुखराम ने भाई लटूरी से 50 हजार रुपये उधार लिए थे। तीन महीने में रुपये लौटाने का वायदा किया था। समय पूरा होने पर भाई ने उससे रुपये मांगे तो 23 दिसंबर 2015 को नरेंद्र भाई को अपने साथ बुलाकर ले गया। कहा था कि ससुराल तक चलना है वहीं से लेकर रुपये दे देंगे। लेकिन वह कई दिनों तक घर नहीं लौटा। इसके बाद अलापुर थाने पर गुमशुदगी दर्ज कराई। 30 दिसंबर को भाई का शव उसावां थाना...