बलिया, अक्टूबर 14 -- बलिया की एक अदालत निषेधाज्ञा के कथित उल्लंघन से जुड़े 10 साल पुराने एक मामले में पेश न होने के कारण उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। अभियान पक्ष ने बताया कि उप-निरीक्षक सत्येंद्र राय की शिकायत पर नौ सितंबर 2015 को बलिया नगर थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शिकायत में भाजपा नेता दयाशंकर सिंह, नागेंद्र पांडेय और 17 अन्य लोगों के साथ 100 से 150 अज्ञात व्यक्तियों का नाम शामिल था, जिन पर सीआरपीसी की धारा 144 के तहत लगाए गए निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए मालगोदाम रोड पर यातायात बाधित करने का आरोप है। व्यापारी नेता अरविंद गांधी का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता राम कृष्ण यादव ने बताया कि विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अ...