कानपुर, अक्टूबर 21 -- ईपीएफओ से संबद्ध कर्मचारियों को 10 साल से पहले नौकरी छोड़ने पर भी पेंशन से वंचित नहीं होना पड़ेगा। इसके लिए शर्त है कि वह 12 महीने के भीतर दूसरी नौकरी ज्वाइन कर ले। इससे उसकी पुरानी सर्विस का कार्यकाल नई नौकरी में जुड़ जाएगा। पहले नौकरी छोड़ने के दो महीने बाद सर्विस ब्रेक हो जाती थी। इस नए नियम का फायदा कानपुर रीजन के 3.3 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। ईपीएफओ से संबद्ध कर्मचारियों की 10 साल नौकरी पूरी करने पर 58 साल की उम्र में पेंशन मिलती है। कानपुर क्षेत्र के 13 जिलों में ईपीएफओ में पंजीकृत 25 हजार कंपनियों और संस्थाओं में 3,32,906 कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। कानपुर परिक्षेत्र ईपीएफओ में कानपुर नगर, देहात, औरैया, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, जालौन, बांदा, चित्रकूट, झांसी, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा, फतेहपुर औ...