अलीगढ़, जुलाई 22 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। हरदुआगंज क्षेत्र में 10 साल पहले किसान पर फायरिंग करने के मामले में एडीजे चार संजय कुमार यादव प्रथम की अदालत ने दोषी को पांच साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एडीजीसी जेपी राजपूत ने बताया कि हरदुआगंज क्षेत्र के गांव मटौला निवासी सज्जनपाल सिंह ने जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि उनके गांव का जीतू रंजिश मानता है। तीन मई 2015 को सज्जनपाल अपने बाग में लेटे हुए थे, तभी जीतू तमंचा लेकर आया और फायरिंग कर दी। सज्जनपाल करवट लेकर चारपाई के नीचे गिर गए, जिससे वह बाल-बाल बचे और जैसे-तैसे अपनी जान बचाकर भागे। इसके बाद फिर से तमंचा लोड करके गोली चलाई। शोर सुनकर लोग आ गए, जिन्हें देखकर दोनों भाग गए। पुलिस ने जीतू के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। साक्ष्यों...