देवरिया, अगस्त 3 -- देवरिया, हिन्दुस्तान टीम। सहायक श्रम आयुक्त स्कंद कुमार मिश्रा ने बताया है कि जिले में जो भी भवन स्वामी 10 लाख या उससे अधिक के आवासीय या व्यावसायिक भवन का निर्माण कर रहे हैं, भवन का श्रम विभाग में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कल्याण कर्मकार बोर्ड के अंतर्गत का पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि भवन निर्माण की लागत से एक प्रतिशत धनराशि उपकर के रूप में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कल्याण कर्मकार बोर्ड के बैंक खाते में जमा किए जाने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि 2009 के पश्चात निर्मित हुए भवन व वर्तमान में निर्माणाधीन भवन का पंजीयन अवश्य करा लें। अधिष्ठान पंजीयन निवेश मित्र के पोर्टल पर भवन स्वामी को स्वयं पंजीकरण करना होगा। इसके अलावा निर्माण कार्य प्रारंभ होने के 30 दिन के अंदर इसकी जानका...