बगहा, सितम्बर 17 -- बेतिया, बेतिया प्रतिनिधि। आयकर विभाग के निर्देश एवं विभिन्न प्रावधानों के अनुसार निबंधन के लिए उपस्थापित दस्तावेजों में पैन कार्ड देना अब अनिवार्य है। इस संबंध में आयकर विभाग के इंटेलिजेंस एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन विंग के सख्ती के बाद निबंधन कार्यालय की नींद टूटी है।जिला अवर निबंधक गिरीश चंद्र ने बताया कि 10 लाख या 10 लाख से ऊपर के मूल्यांकन वाले दस्तावेजों में अनिवार्य रूप से पैन कार्ड की प्रति संलग्न करने का आदेश निबंधन कर्मियों, दस्तावेज नवीस और अधिवक्ताओं को दिया गया है। साथ ही पैन कार्ड की ओरिजिनल से मिलान कराना अनिवार्य किया गया है। आयकर विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार फिलहाल 801 निबंधित दस्तावेजों में पैन कार्ड गलत दर्ज किया गया है। जिसको आयकर विभाग की इंटेलिजेंस एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन विंग ने क...
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